UPBOCW में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्री के विवाह पर सरकार ₹55,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता कन्या विवाह सहायता योजना के तहत दी जाती है।
सहायता राशि
- सामान्य विवाह: ₹55,000
- सामूहिक विवाह में भाग लेने पर: ₹65,000
- अंतरजातीय विवाह की स्थिति में: ₹55,000 (अतिरिक्त प्रोत्साहन सहित)
पात्रता
- श्रमिक UPBOCW में न्यूनतम 1 वर्ष से पंजीकृत हो।
- पंजीयन विवाह की तिथि पर सक्रिय होना चाहिए।
- वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
- एक श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर लाभ।
- आवेदन विवाह के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रमिक का UPBOCW पंजीयन प्रमाणपत्र
- पुत्री का आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र
- वर का आधार कार्ड और आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र (Vivah Praman Patra)
- शादी का फोटो
- बैंक पासबुक (श्रमिक का)
- परिवार रजिस्टर की नकल
आवेदन की प्रक्रिया
- UPBOCW पोर्टल पर लॉगिन करें।
- "योजना आवेदन" में "कन्या विवाह सहायता योजना" चुनें।
- विवाह संबंधी सभी जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- Submit करें और आवेदन संख्या नोट करें।
⚠️ जरूरी: विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बिना विवाह प्रमाण पत्र के आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
✅ राशि DBT के माध्यम से: स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा होती है।