निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। UPBOCW की गम्भीर बीमारी सहायता योजना पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को गम्भीर बीमारी के इलाज में आर्थिक मदद प्रदान करती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- अधिकतम सहायता राशि: ₹1,00,000 प्रति वर्ष
- श्रमिक और उनके आश्रित परिवार के सदस्य दोनों पात्र।
- सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में इलाज मान्य।
- राशि सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में।
किन बीमारियों पर मिलेगी सहायता?
- कैंसर (Cancer)
- हृदय रोग (Heart Disease) — बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी
- किडनी फेल्योर और डायलिसिस
- लीवर की गम्भीर बीमारी
- रीढ़ की हड्डी की सर्जरी
- मस्तिष्क की गम्भीर बीमारी (Brain Surgery)
- HIV/AIDS से संबंधित बीमारियां
- अन्य गम्भीर एवं खर्चीली बीमारियां
पात्रता
- UPBOCW में सक्रिय पंजीयन हो।
- पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पुराना हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- किसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा का लाभार्थी न हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- UPBOCW पंजीयन प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- डॉक्टर का पर्चा और बीमारी का प्रमाण पत्र
- अस्पताल की रसीदें और बिल
- इलाज का सारांश (Discharge Summary)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
- UPBOCW पोर्टल पर लॉगिन करें।
- योजना आवेदन में "गम्भीर बीमारी सहायता योजना" चुनें।
- बीमारी और इलाज संबंधी जानकारी भरें।
- सभी मेडिकल दस्तावेज़ और बिल अपलोड करें।
- Submit करें।
⚠️ जरूरी: अस्पताल में भर्ती होने से पहले UPBOCW को सूचित करना उचित है। इससे प्रक्रिया तेज होती है। सभी मूल बिल और रसीदें सुरक्षित रखें।
अन्य स्वास्थ्य संबंधी लाभ
गम्भीर बीमारी सहायता के अलावा, यदि श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाती है तो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है। अधिक जानकारी के लिए सभी योजनाओं की सूची देखें।